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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीयन के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई

Report by manisha yadav

गरियाबंद ।  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ मौसम में फसल बीमा कराने के लिए 31 जुलाई तक कृषणगण आवेदन कर सकते है। राज्य शासन द्वारा किसानों के फसल को प्रतिकूल मौसम, सुखा, बाढ़, जलप्लावन, कीटव्याधि, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत् जिले के किसान अधिसूचित मुख्य फसल धान सिंचित, धान असिंचित एवं अन्य फसल उड़द, मंूग, मूंगफली, कोदो, कुटकी, रागी, मक्का एवं सोयाबीन का बीमा करा सकते है। योजनांतर्गत मौसम खरीफ 2024 अंतर्गत अधिसूचित फसलों हेतु बीमा इकाई ‘‘ग्राम‘‘ (धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन एवं मक्का) तथा बीमा इकाई ‘‘रा.नि.मं‘‘ (कोदो, कुटकी, रागी, मूंगफली, अरहर, मंूग एवं उड़द) निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ ऋणी, अऋणी, भू-धारक किसान, बटाईदार व वन पट्टाधारी किसान ले सकते है।

कृषि विभाग के अनुसार इस वर्ष जिला गरियाबंद में फसल बीमा के लिए बीमा कंपनी बजाज एलाइन्स जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से अनुबंध किया गया है। खरीफ मौसम के लिए बीमा राशि निर्धारित किया गया है, कुल बीमित राशि का 2 प्रतिशत किसानों द्वारा प्रीमियम के रूप में देय होगा। बीमांकित राशि धान सिंचित हेतु 60,000 (प्रीमियम राशि रू. 1200 प्रति हेक्टे.), धान असिंचित हेतु रू. 45,000 (प्रीमियम राशि रू. 900 प्रति हेक्टे.), मक्का हेतु रू. 42,000 (प्रीमियम राशि रू. 840 प्रति हेक्टे.), कोदो हेतु रू. 16,000 (प्रीमियम राशि रू. 160 प्रति हेक्टे.), कुटकी हेतु रू. 17,000 (प्रीमियम राशि रू. 170 प्रति हेक्टे.), रागी हेतु रू. 15,000 (प्रीमियम राशि रू. 150 प्रति हेक्टे.), अरहर हेतु रू. 38,000 (प्रीमियम राशि रू. 760 प्रति हेक्टे.), उड़द हेतु रू. 23,000 (प्रीमियम राशि रू. 460 प्रति हेक्टे.), मंूग हेतु रू. 23,000 (प्रीमियम राशि रू. 460 प्रति हेक्टे.), मूंगफली हेतु रू. 42,000 (प्रीमियम राशि रू. 840 प्रति हेक्टे.) एवं सोयाबीन हेतु रू. 40,000 (प्रीमियम राशि रू. 400 प्रति हेक्टे.) निर्धारित किया गया है। कृषि विभाग जिला गरियाबंद के उप संचालक कृषि श्री चंदन कुमार रॉय ने बताया की आपदा की स्थिति में फसल बीमा बेहतर विकल्प है। कृषक अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी या सेवा सहकारी समिति से संपर्क कर सकते है। अऋणी किसान आवष्यक दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बी-1, पी-2 तथा फसल बुवाई प्रमाण पत्र के साथ अपने नजदीकी सीएससी सेंटर अथवा संबंधित बैंक में फसल बीमा करा सकते है।

अतः जिले में प्रतिकूल मौसमी परिस्थिति को देखते हुए कृषकगणों से अपील की जाती है कि फसल बीमा हेतु निर्धारित अंतिम तिथि 31 जुलाई के पूर्व अपने फसलों का बीमा अवश्य कराये। इसके लिए समिति, संबंधित बैंक, बीमा प्रदायक कंपनी बजाज एलाइन्स जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, लोक सेवा केन्द्र, कृषि विभाग के मैदानी अमलों से संपर्क कर कृषकगण फसलों का बीमा करा सकते है।

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