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स्वतंत्रता दिवस पर मांस-मटन विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध, आदेश जारी

Report by manisha yadav

रायपुर। राज्य में स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर 15 अगस्त को मांस और मटन का विक्रय पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश का पालन करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्देश जारी किया है।

आदेश के तहत, नगर पालिक निगम के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में स्थित सभी पशुवध गृह और मांस-मटन की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 15 अगस्त को यदि किसी दुकान में मांस या मटन बेचते हुए पाया गया, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी, और मांस-मटन जप्त कर लिया जाएगा।

स्वास्थ्य विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि नगर पालिक निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारी और जोन स्वच्छता निरीक्षक इस आदेश का कड़ाई से पालन करवाएं। वे अपने-अपने जोन क्षेत्रों में स्थित मांस-मटन की दुकानों का निरंतर निरीक्षण करेंगे, ताकि आदेश का पालन सुनिश्चित हो सके।

यह कदम स्वतंत्रता दिवस के पवित्र अवसर पर समाज में शांति और सम्मान बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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