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रायपुर में पर्युषण पर्व के दौरान मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध, अन्य पर्वों में भी लागू होगी पाबंदी

Report by manisha yadav

रायपुर। रायपुर नगर पालिक निगम ने आगामी धार्मिक पर्वों के दौरान मांस और मटन विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध पर्युषण पर्व, श्री गणेश चतुर्थी, डोल ग्यारस, अनंत चतुर्दशी, और संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा पर्व के अवसर पर लागू रहेगा।

प्रमुख तिथियां:
    पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस: 31 अगस्त 2024
    श्री गणेश चतुर्थी: 7 सितम्बर 2024
    पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस: 8 सितम्बर 2024
    डोल ग्यारस: 14 सितम्बर 2024
    अनंत चतुर्दशी: 17 सितम्बर 2024
    संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा पर्व: 18 सितम्बर 2024

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशानुसार, रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किया है कि इन तिथियों पर रायपुर नगर पालिक निगम के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में स्थित पशुवध गृह और सभी मांस-मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखा जाएगा।

किसी भी दुकान में मांस-मटन का विक्रय करते पाए जाने पर संबंधित मांस-मटन को जप्त करने के साथ-साथ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिक निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक इन आदेशों के अनुपालन की निगरानी करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री न हो।

यह प्रतिबंध धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए और नगर में शांति एवं सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से लगाया गया है।

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