Report by manisha yadav
सुल्तानपुर. आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कोर्ट से बड़ी रहत मिली है. बिजली-पानी की समस्या को लेकर सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन और रोड जाम के 21 साल पुराने मामले में दोष सिद्ध किए गए संजय सिंह समेत चार की सजा पर सेशन कोर्ट ने रोक लगा दी है.
कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि जमा करने पर जमानत निस्तारित कर दी है. 11 जनवरी को एमपी/ एमएलए कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने दोषियों को तीन माह की सजा व प्रत्येक को डेढ़ हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई थी. सांसद और चार अन्य आरोपियों ने अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह मदन के माध्यम से फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी है. प्रभारी सेशन जज राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने निचली अदालत के सजा के फैसले पर रोक लगा दी है.