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हाईकोर्ट का आदेश: छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती में डीएड कर चुके बीएड डिग्रीधारी भी शामिल हो सकेंगे

Report by manisha yadav

बिलासपुर. प्रदेश में शिक्षक भर्ती विवाद के बीच हाईकोर्ट ने फिर एक नया आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए 10 फरवरी से होने वाली काउंसिलिंग में बीएड डिग्रीधारी उन अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाएगा, जिन्होंने अपनी डीएड डिप्लोमा का उल्लेख नहीं किया है. वहीं हाईकोर्ट ने मामले में राज्य शासन से 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश पर डीएड अभ्यर्थियों की भर्ती करने के लिए पूर्व में शासन ने 2855 अभ्यर्थियों की लिस्ट हाईकोर्ट में पेश की थी. हाईकोर्ट ने शासन को आदेश का पालन करने के लिए 15 दिन का समय दिया था. इसके बाद राज्य शासन ने बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की सेवा समाप्ति करने का आदेश जारी करने के साथ ही 10 फरवरी से डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए काउसिंलिंग करने का आदेश दिया है.

बीएड डिग्रीधारियों ने लगाई है नई याचिका

इधर, स्वाति देवांगन समेत कई बीएड डिग्रीधारी उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में नए सिरे से याचिका लगाई है, जिसमें कहा है कि याचिकाकर्ता भी शिक्षा विभाग की उस काउंसिलिंग में शामिल होना चाहते हैं, जिसमें डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया होगी. याचिकाकर्ताओं ने बीएड से पहले डीएड डिप्लोमा भी किया है, लेकिन पहले अपने आवेदन में इसका उल्लेख नहीं कर पाए थे. इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एके प्रसाद ने कहा कि केस में मेरिट्स पर कोई निर्देश नहीं दिया जाएगा, लेकिन काउंसिलिंग में याचिकाकर्ता डीएड अभ्यर्थियों को भी शामिल करने की अनुमति दी जा सकती है. कोर्ट के आदेश के बाद अब बीएड डिग्रीधारी ऐसे अभ्यर्थी भी 10 फरवरी से होने वाली काउंसिलिंग में शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने डीएड किया है.

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