वन्य प्राणी शिकार की कोशिश हुआ नाकाम, एंटी पॉचिंग टीम ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार
Report by manisha yadav रायपुर, विद्युत करंटयुक्त तार का जाल बिछाकर वन्यप्राणियों का शिकार करना एक गंभीर और अवैध गतिविधि है, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत एक दंडनीय अपराध है। शिकारी अक्सर जंगली सूअर, हिरण, सांभर और बाघ जैसे जानवरों को निशाना बनाने के लिए जंगलों में 11 केवी की बिजली लाइनों से सीधे…
