Report by manisha yadav
उत्तर बस्तर कांकेर, शासकीय कार्य अवधि के दौरान शराब के नशे की हालत में विद्यालय पहुंचने के मामले में विकासखण्ड दुर्गूकोंदल अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मंगहूर के प्रधानाध्यापक श्री अशोक कुमार बेलसरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 04 नवम्बर 2026 को श्री बेलसरिया के नशे की हालत में विद्यालय पहुंचने के संबंध में थाना प्रभारी, बड़गांव को लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई। इसके पश्चात उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया तथा मामले में एफआईआर दर्ज की गई। सिविल हॉस्पिटल पखांजूर के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी एमएलसी रिपोर्ट के अनुसार, शासकीय कार्य अवधि के दौरान अपरान्ह 3.45 बजे श्री बेलसरिया शराब के नशे की हालत में पाए गए। शासकीय कार्य अवधि में इस प्रकार नशे की हालत में विद्यालय पहुंचना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम के प्रावधानों के विपरीत पाया गया। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी कांकेर द्वारा निलंबन की कार्रवाई के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बस्तर, जगदलपुर द्वारा श्री अशोक कुमार बेलसरिया को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, नरहरपुर जिला कांकेर निर्धारित किया गया है। सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वे मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
