भिखारी गिरफ्तार, चालाकी और धोखाधड़ी के जरिये बड़ी दौलत खड़ी कर ली थी.

सड़क किनारे मदद की गुहार लगाने वाला एक शख्स, जिसके पास तीन लग्ज़री कारें हों. यह बात चौंकाने वाली लग सकती है, लेकिन दुबई में सामने आए एक मामले ने सबको हैरान कर दिया है. दुबई पुलिस ने रमजान के दौरान चलाए गए विशेष एंटी-बेगिंग अभियान में ऐसे ही एक भिखारी को गिरफ्तार किया है, जिसने कथित तौर पर चालाकी और धोखाधड़ी के जरिये बड़ी दौलत खड़ी कर ली थी.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, संदिग्धों और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े विभाग ने इस व्यक्ति पर कार्रवाई की. विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर अली अल शम्सी ने बताया कि आरोपी लोगों की भावनाओं से खेलता था. वह मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर और भावुक अपील के जरिये राहगीरों की सहानुभूति बटोरता था. दिन भर सड़क पर भिखारी की भूमिका निभाने के बाद वह अपनी गरीब पहचान छोड़कर एक महंगी कार में सवार होकर चला जाता था.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह महज भीख मांगने का मामला नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित और मुनाफा-केंद्रित ऑपरेशन जैसा था. आरोपी जानबूझकर लोगों को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करता और रमजान के महीने में बढ़ी हुई दरियादिली का पूरा फायदा उठाता था.

एक हफ्ते में ही पकड़े गए 26 देशों के लोग

रमजान के पहले ही सप्ताह में ‘कंबैट बेगिंग’ अभियान के तहत अलग-अलग देशों के 26 भिखारियों को हिरासत में लिया गया. ‘एक जागरूक समाज, भीख से मुक्त’ नारे के साथ चलाया जा रहा यह अभियान विभिन्न सरकारी एजेंसियों के सहयोग से अमल में लाया जा रहा है, ताकि अमीरात की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली धोखाधड़ी पर रोक लगाई जा सके.

रमजान को सोच समझकर चुना

दुबई पुलिस ने अभियान के दौरान पाया कि पकड़े गए लगभग 90 प्रतिशत भिखारी विजिट वीजा पर यूएई आए थे और उन्होंने रमजान को इसलिए चुना, ताकि लोगों की उदारता से ज्यादा पैसा जुटाया जा सके. गिरफ्तार लोगों के पास से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई. एक मामले में तो एक भिखारी के पास 25,000 दिरहम मिले, फिर भी वह सड़कों पर लोगों से पैसे मांगता पाया गया.

अगर पकड़े गए तो जेल और जुर्माना भी होगा

यूएई के संघीय कानून संख्या 9 (2018) के तहत, भीख मांगने पर तीन महीने तक की जेल और 5,000 दिरहम तक के जुर्माने का प्रावधान है. वहीं, संगठित भीख मांगने वाले गिरोहों या विदेश से लोगों को बुलाकर इस धंधे में शामिल करने वालों को छह महीने तक की कैद और 100,000 दिरहम तक का जुर्माना हो सकता है.

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