जिले में पेट्रोल , डीजल और घरेलू गैस की पर्याप्त उपलब्धता, अफवाहों से दूर रहने की अपील

Report by manisha yadav

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में घरेलू गैस सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के दिए निर्देश

जमाखोरी और कालाबाजारी पर की जाएगी सख्त कार्यवाही

सूरजपुर, राज्य में पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार पूरी सतर्कता से कार्य कर रही है। इसके लिए आज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी संभागायुक्त, आईजी, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक कर जिलेवार स्थिति की समीक्षा की। इसके अलावा बैठक में परिवहन व्यवस्था, श्रमिक प्रबंधन, उर्वरक आपूर्ति, कानून व्यवस्था और ऊर्जा संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

जिले में पेट्रोल , डीजल और घरेलू गैस की पर्याप्त उपलब्धता, अफवाहों से दूर रहने की अपील

पर्याप्त स्टॉक, घबराने की जरूरत नहीं
इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी/ घरेलू गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों या दुष्प्रचार से प्रभावित न हों और अनावश्यक रूप से ईंधन या गैस का भंडारण न करें।

जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
कलेक्टर एस जयवर्धन ने बताया कि जिला खाद्य विभाग द्वारा प्रतिदिन स्टॉक एवं वितरण की निगरानी की जा रही है। अवैध भंडारण और दुरुपयोग रोकने के लिए नियमित जांच और छापेमारी की जा रही है। किसी भी अनियमितता पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर त्वरित समाधान की कार्रवाई की जा  रही है।
उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-233-3663 जारी किया गया है। इस दौरान कलेक्टर ने भी निर्देश दिए हैं कि प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

रिफिल बुकिंग के लिए तय किए गए  नियम
एलपीजी उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे तय अंतराल के अनुसार ही रिफिल बुकिंग कराएं। नगरीय क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का अंतराल निर्धारित किया गया है, जिससे सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध हो सके। साथ ही
व्यावसायिक एलपीजी उपयोग के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों जैसी आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। बिना लाइसेंस 100 किलोग्राम से अधिक गैस भंडारण पर प्रतिबंध लगाया गया है।

इस दौरान पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने कह है कि जमाखोरी या कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख़्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने गैस एजेंसियों और उचित मूल्य दुकानों को पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि वे अफवाहों से दूर रहें और आवश्यक वस्तुओं का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करें, ताकि सभी को समान रूप से लाभ मिल सके।
इसके अलावा उक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राज्य में परिवहन सुविधा, श्रमिक प्रबंधन, उर्वरक प्रबंधन , कानून व्यवस्था, ऊर्जा संरक्षण को लेकर चर्चा करते हुए सार्वजनिक परिवहन का निर्बाध संचालन, कृषि में उर्वरकों की उपलब्धता, सतत बिजली आपूर्ति और श्रमिकों को शासन की योजना से लाभान्वित करने के निर्देश भी दिए गए।

इस वीडियो कांफ्रेंसिंग में जिला पंचायत सीईओ श्री विजेंद्र सिंह पाटले सहित सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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