तंबाकू नियंत्रण अभियान में 20 पान ठेलों पर कार्रवाई, 1,830 रुपये का जुर्माना

Report by manisha yadav

रेलवे स्टेशन, गौशाला रोड और ढिमरापुर क्षेत्र में स्वास्थ्य, औषधि एवं पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई
कोटपा अधिनियम के प्रावधानों का पालन कराने दुकानदारों को दी गई समझाइश

रायगढ़, जिले में नशीले एवं तंबाकू उत्पादों के सेवन पर प्रभावी नियंत्रण तथा तंबाकू नियंत्रण कानून के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिला प्रशासन के निर्देशानुसार 31 अगस्त को संयुक्त जांच एवं जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान रेलवे स्टेशन, गौशाला रोड और ढिमरापुर क्षेत्र के आसपास संचालित पान ठेलों की जांच करते हुए कोटपा अधिनियम, 2003 के तहत कार्रवाई की गई।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.अनिल कुमार जगत ने बताया कि अभियान के दौरान 20 पान ठेलों पर कोटपा अधिनियम, 2003 के तहत चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 1,830 रुपये का जुर्माना लगाया गया। साथ ही संबंधित दुकानदारों को तंबाकू नियंत्रण कानून के प्रावधानों की जानकारी देते हुए उनका पालन सुनिश्चित करने के लिए समझाइश भी दी गई।
अभियान दल ने दुकानदारों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री एवं सेवन से संबंधित कानूनी प्रावधानों का पालन करने तथा नियमों का उल्लंघन नहीं करने के लिए जागरूक किया। अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू सेवन और अधिनियम के अन्य प्रावधानों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान जिला कार्यक्रम प्रबंधक सुश्री रंजना पैकरा एवं राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ.जाविद मारिकर द्वारा औषधि विभाग एवं पुलिस विभाग के समन्वय से अभियान संचालित किया गया। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी श्री अमित तिवारी के सहयोग से संबंधित क्षेत्रों में पान ठेलों की जांच की गई। संयुक्त कार्रवाई में सिटी कोतवाली क्षेत्र की पुलिस आरक्षक सुश्री हेमलता लकड़ा, ड्रग निरीक्षक सुश्री सविता रानी साय, श्रीमती संतोषी राज एवं श्रीमती सीमा बरेठ सहित संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहभागिता रही।

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