छत्तीसगढ़ में बदला शराब बिक्री का नियम: 1 अक्टूबर से 49 प्रीमियम दुकानों में कैश बंद, सिर्फ QR से ऑनलाइन पेमेंट

Report by manisha yadav

रायपुर: प्रदेश की कई प्रीमियम शराब दुकानों में निर्धारित कीमत से ज्यादा दाम पर शराब बेची जा रही है। यानी ग्राहकों से बोतल पर तय MRP से अधिक पैसे लिए जा रहे हैं।। ओवररेट की शिकायतों को खत्म करने के लिए अब आबकारी विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने प्रदेश के सभी प्रीमियम शराब दुकानों को कैशलेस करने का फैसला लिया है। इस संबंध में आबकारी विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार, अब प्रदेश के कोई भी प्रीमियम शॉप पर ग्राहक कैश में भुगतान नहीं कर पाएंगे। यानी आपको शराब खरीदने के बाद पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन (QR code payment liquor) माध्यम करना होगा। इसके लिए सभी प्रीमियम शॉपर क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। जिन्हें स्कैन कर ग्राहक भुगतान कर सकेंगे।

आपको बता दें कि यह कैशलैस सिस्टम एक अक्टूबर से पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इसका आदेश प्रदेश की 49 प्रीमियम शराब दुकानों के लिए जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि इस व्यवस्था का मकसद शराब दुकानों पर होने वाली ओवररेट की शिकायतों पर लगाम लगाना और बिक्री-भुगतान में पारदर्शिता लाना है।

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