छत्तीसगढ़ के आवासीय क्षेत्रों में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग, गैस गोदाम, कबाड़खाना ट्रांसपोर्ट टर्मिनल प्रतिबंधित
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग ने चार दशक पुराने छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 में बदलाव कर दिया है। सरकार ने दावा और आपत्ति की प्रक्रिया पूरी करने के बाद संशोधित नियमों को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है। पुराने नियमों की जटिलताओं को समाप्त करते हुए अब भूमि उपयोग को अत्यंत लचीला…
