Report by manisha yadav
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर में पुलिस ने अनैतिक देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। संयुक्त अभियान में दो महिलाओं समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि लालटंकी इलाके से दो नाबालिग बालिकाओं को सुरक्षित मुक्त कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (PITA) और POCSO Act सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
इस कार्रवाई को साइबर थाना, कोतवाली थाना और जूटमिल थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया।
लालटंकी में पुलिस की बड़ी रेड, दो नाबालिग बालिकाएं सुरक्षित मुक्त
पुलिस को सूचना मिली थी कि कोतवाली थाना क्षेत्र के लालटंकी दानीपारा स्थित एक मकान में कथित रूप से अनैतिक देह व्यापार संचालित किया जा रहा है।
सूचना की पुष्टि के लिए पुलिस ने एक पाइंटर ग्राहक को तय राशि देकर मौके पर भेजा। पूर्व निर्धारित संकेत मिलने के बाद सीएसपी और साइबर डीएसपी उन्नति ठाकुर के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने छापा मारा।
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने—
- मकान संचालिका लक्ष्मी शर्मा (46) को हिरासत में लिया।
- ग्राहक के रूप में मौजूद ऋषभ शर्मा (24) को गिरफ्तार किया।
- दो नाबालिग बालिकाओं को सुरक्षित मुक्त कराया।
- नकदी, मोबाइल फोन और अन्य संबंधित सामग्री जब्त की।
पुलिस के अनुसार, पूछताछ में मकान संचालिका ने कथित रूप से स्वीकार किया कि पिछले एक-दो वर्षों से मकान में लड़कियों को बुलाकर देह व्यापार कराया जा रहा था।
POCSO और PITA एक्ट के तहत दर्ज हुआ मामला
लालटंकी मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ निम्न धाराओं में अपराध दर्ज किया है—
- अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 3, 4 और 5
- POCSO Act की धारा 14
मामले की आगे की जांच जारी है।
मिट्ठूमुड़ा में भी पुलिस ने मारा छापा
इसी अभियान के तहत पुलिस ने मिट्ठूमुड़ा दुर्गा चौक स्थित एक अन्य मकान पर भी कार्रवाई की।
मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने यहां भी पहले पाइंटर ग्राहक भेजकर सूचना की पुष्टि की। इसके बाद संयुक्त टीम ने दबिश देकर—
- मकान संचालिका सुनीता मेहर (48) को गिरफ्तार किया।
- अभय सिंह (42) को हिरासत में लिया।
- मौके से जांच से संबंधित सामग्री बरामद की।
पुलिस के अनुसार, मकान में मौजूद अन्य महिलाओं ने पूछताछ के दौरान बताया कि वे सुनीता मेहर के बुलावे पर वहां आई थीं।
इस मामले में आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
मुक्त कराई गई नाबालिग बालिकाओं को मिला संरक्षण
पुलिस ने लालटंकी से मुक्त कराई गई दोनों नाबालिग बालिकाओं को संरक्षण में लेकर उनकी काउंसलिंग कराई। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि पीड़ितों के हितों और गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा गया।
एसएसपी का सख्त संदेश
रायगढ़ के एसएसपी शशिमोहन सिंह ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के शोषण से जुड़े अपराधों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।
उन्होंने कहा कि—
- अनैतिक देह व्यापार में शामिल किसी भी व्यक्ति या गिरोह के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- नागरिकों से ऐसे मामलों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है।
- सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
पुलिस की अपील
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि कहीं महिलाओं, बच्चों या नाबालिगों के शोषण अथवा अनैतिक गतिविधियों की जानकारी मिले तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। समय पर मिली सूचना से ऐसे अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई संभव हो सकती है और पीड़ितों को सुरक्षित संरक्षण उपलब्ध कराया जा सकता है।
