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बिलासपुर के गौरेला थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति गिरफ्तार, झाड़ियों में मिला था शव

, बिलासपुर। थाना गौरेला क्षेत्र के ग्राम अंजनी में झाड़ियों में मिले महिला के शव के मामले में पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार किया है। विवेचना के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपित सुमित कुमार यादव (32), निवासी रूपौली, जिला पूर्णिया (बिहार), हाल मुकाम अंजनी को गिरफ्तार किया। न्यायालय में पेश करने के बाद उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।पुलिस के अनुसार ग्राम अंजनी में झाड़ियों में महिला का शव मिलने की सूचना पर थाना गौरेला की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। मृतका की पहचान लक्ष्मी कुमारी, पति सुमित कुमार यादव, निवासी रूपौली, थाना रूपौली, जिला पूर्णिया (बिहार) के रूप में हुई। जेपी एग्रोटेक के मजदूरों ने झाड़ियों में शव पड़े होने की जानकारी पुलिस को दी थी।
पुलिस के अनुसार ग्राम अंजनी में झाड़ियों में महिला का शव मिलने की सूचना पर थाना गौरेला की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। मृतका की पहचान लक्ष्मी कुमारी, पति सुमित कुमार यादव, निवासी रूपौली, थाना रूपौली, जिला पूर्णिया (बिहार) के रूप में हुई। जेपी एग्रोटेक के मजदूरों ने झाड़ियों में शव पड़े होने की जानकारी पुलिस को दी थी।
आपत्तिजनक स्थिति में देखने के बाद हुआ विवाद

पुलिस की विवेचना में सामने आया कि नौ सितंबर की रात करीब दो बजे सुमित कुमार यादव ने पत्नी को कमरे में नहीं पाया। आसपास तलाश करने पर उसने पत्नी को उसके परिचित जितेंद्र मंडल के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा। इस पर गुस्से में आरोपित जितेंद्र मंडल को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन वह वहां से भाग गया। इसके बाद आरोपित और उसकी पत्नी के बीच विवाद हुआ तथा दोनों के बीच झूमाझटकी होने लगी।पुलिस के अनुसार इसी दौरान आरोपित ने लोहे के चाकू से पत्नी के गले पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद शव को झाड़ियों में छोड़ दिया गया। पुलिस के अनुसार घटना के बाद आरोपित ने गिरफ्तारी से बचने और पुलिस को गुमराह करने के लिए गलत जानकारी दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए और विभिन्न पहलुओं से जांच की।

विवेचना के दौरान मिले तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपित पति की घटना में संलिप्तता पाई और उसे विधिवत गिरफ्तार किया। पुलिस ने थाना गौरेला में बीएनएस की धारा 103(1) एवं 238(ख) के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की है। आरोपित को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। मामले में विवेचना जारी है तथा घटना से जुड़े अन्य तथ्यों और साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है।

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