
राजनांदगांव। सरकारी स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों और कर्मचारियों के सेवा रिकार्ड को अब पुराने डेटा के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने सेवा विवरण को अपडेट रखने के लिए नई समय-सीमा तय करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी शिक्षक-कर्मचारी का स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति, मृत्यु, निलंबन या बहाली होने पर उसकी प्रोफाइल में अधिकतम पांच दिन के भीतर बदलाव करना होगा।
जानकारी अपडेट होने के बाद संबंधित अधिकारी को कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र भी विभाग को भेजना अनिवार्य होगा।विभाग के निर्देश के मुताबिक केवल एक पोर्टल पर जानकारी बदलना पर्याप्त नहीं होगा। संबंधित कर्मचारी की प्रोफाइल को सीजी स्कूल डाट इन पोर्टल, वीएसके ऐप और आधार बायोमीट्रिक अटेंडेंस ऐप पर अपडेट करना होगा। यानी कर्मचारी की संस्था, पदस्थापना और कार्यरत स्थिति में बदलाव होने पर सभी डिजिटल प्लेट फार्म पर रिकार्ड एक जैसा रखना होगा।
गलत डेटा से योजनाओं पर असर का खतरा
शिक्षा विभाग के डिजिटल पोर्टल पर दर्ज सेवा विवरण का उपयोग विभिन्न विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन, कर्मचारियों के सत्यापन और प्रशासनिक रिकार्ड तैयार करने में किया जाता है। ऐसे में स्थानांतरण या सेवानिवृत्ति के बाद भी पुरानी संस्था में दर्ज नाम अथवा गलत कार्यरत स्थिति रहने से विभागीय कामकाज प्रभावित हो सकता है।
तीन स्तर में करना होगा काम
किसी कर्मचारी की कार्यरत स्थिति या पदस्थ संस्था में बदलाव होने पर उसकी प्रोफाइल में तुरंत सुधार करना होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल एक प्लेटफार्म पर जानकारी अपडेट करने से काम पूरा नहीं होगा। संबंधित अधिकारियों को विभागीय पोर्टल सीजीस्कूल डाट इन के साथ-साथ ऑनलाइन उपस्थिति के लिए इस्तेमाल किए जा रहे वीएसके ऐप और आधार बायोमीट्रिक अटेंडेंस ऐप पर भी कर्मचारी की जानकारी सुधारनी होगी।
अपडेट और विभाग तक पुष्टि हाेना जरूरी
आदेश के अनुसार, कर्मचारी की जानकारी पोर्टल और ऐप पर अपडेट करने के बाद संबंधित अधिकारियों को पांच दिनों के भीतर कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र भेजना होगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सेवा रिकार्ड में होने वाले बदलाव समय पर दर्ज हों और काम पूरा होने की पुष्टि विभाग तक पहुंच सके।[rashi mandal]
